Pay Sahara Q Shop Maturity Amount: Consumer Court || क्यू शॉप का भुगतान करने का आदेश: कंस्यूमर कोर्ट
Consumer Court Order to Sahara Pay Sahara Q Shop Maturity Amount to Investor with Interest, court denied argument of SEBI SAHARA conflict before S.C., Read full order given belove link
सहारा की कई सारी स्कीम हैं जिसमे एफ़डी और आरडी की मेचुरिटी के बाद भी जमाकर्ता को सहारा द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा और यह कह कर की " सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हमने सेबी को पैसा जमा करवा दिया हैं - यदि आपको पैसे ही चाइये तो एफ़डी या आरडी को आप और दो या तीन साल के लिए री-इन्वेस्टमेंट करवा लीजिये ", हालांकि यह तथ्य सरासर जुठ और भटकाने वाला हैं यह बात हम सभी अच्छे से जानतें हैं।
Court Case
ऐसे ही एक मामले मैं Sahara India की सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड कंपनी मैं फिरोजखान रहवासी जबलपुर (म.प.) वाले ने सहारा क्यू शॉप की स्कीम में वर्ष - 2012 में कुल मिला के रक़म रु 1,47,000/-(एक लाख सेतालिश हजार) का निवेश किया था जो वर्ष - 2018 मैं स्कीम के अनुसार Q shop maturity Amount का भुगतान किया जाना था lSahara Q Shop Company Denied to pay
परंतु निवेशक फिरोजखान द्वारा की गई निवेश की जमा रकम की मैच्योरिटी के बाद भी हमेशा की तरह Sahara आनाकानी करने लगी l जिसे से परेशान आकर आखिर मैं निवेशक ने उपभोगता फोरम - जबलपुर मैं प्रकरण दर्ज करवाया था l जिसमें Sahara ने ये दलील दी की "वास्तव मैं रक़म का निवेश नहीं किया गया था, बल्कि 6 (छ) वर्ष तक कंपनी के उत्पादको का क्रय(उपभोग -खरीद) करने के सबंध मैं Advance रकम जमा की गयी थी, और जिस पर परिवादी (निवेशक) को बोनस पॉइंट प्राप्त होना था "
Misguide to Investors and Court
यह बात ज्यादातर निवेशकों को मालूम ही नहीं थी या फिर जिसे मालूम थी उसने बिचारे निवेशक को बताया ही नहीं l क्योंकि यह तो वही बात हुए की हमारे पैसे से सहारा हम हि को सामान बेचेगा और कोनसे दाम पर वह तो सहारा ही जाने, यदि निवेशक को यह पहले मालूम होता तो कोई निवेश क्यों करता ? इसी अज्ञानता का लाभ ले कर कई बिचारे निवेशक के पैसे आज डूबने के कगार पर हैं l
Pay Sahara Q Shop Maturity Amount : Consumer Court
हालांकि फिरोजखान के मामले मैं Sahara द्वारा दी गयी दलील को दिनांक 04/02/2019 District Consumer Forum (जिल्ला उपभोगता फोरम) - जबलपुर, ने मान ने से इंकार कर दिया और परिवादी द्वारा निवेश की गयी रकम रू 1,47,000/-(एक लाख सेतालिश हजार) एक महीने के भितर 7 % प्रतिशत ब्याज की दर सहित भुगतान और साथ ही मैं मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए अलग से रू 3,000/-(तीन हजार) परिवादी को देने का आदेश दिया हैं l
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